स्थानांतरण आदेश अपलोड की समयसीमा बढ़ी: अब 30 जून तक की छूट
छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों को स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ी राहत दी है। अब स्थानांतरण आदेशों को संबंधित जिला या विभागीय वेबसाइट पर 30 जून तक अपलोड किया जा सकेगा। पहले यह समयसीमा 25 जून तक निर्धारित थी।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरण पर लागू प्रतिबंध को 25 जून तक शिथिल किया गया था, जिसे अब संशोधित करते हुए 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
इस संशोधित अवधि में जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेशों और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को संबंधित वेबसाइटों पर अपलोड करने की अनुमति दी गई है।
हालांकि, स्थानांतरण नीति की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
