शिक्षकों का विरोध हाईकोर्ट पहुँचा, युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है और अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य के विभिन्न जिलों के 34 शिक्षकों और शिक्षक संघ अध्यक्ष संजय तिवारी ने विभाग के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। शिक्षकों को काउंसलिंग में भाग लेने का पूरा अवसर नहीं दिया गया, और न ही उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने या अपील करने का अवसर मिला।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 309 और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 का हवाला देते हुए बताया गया है कि बिना किसी वैधानिक संशोधन या स्पष्ट नीति के इस तरह का आदेश जारी किया जाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए, ताकि शिक्षकों के हितों की रक्षा हो सके।

इसके साथ ही, याचिका में जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई को लेकर शिक्षकों और विभाग दोनों की निगाहें टिक गई हैं, जिससे पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है।

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