दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को एक्शन प्लान दोबारा परखने का निर्देश
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मौजूदा एयर-पॉल्यूशन एक्शन प्लान की दोबारा समीक्षा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह आवश्यक है कि सरकार यह आकलन करे कि वर्तमान नीतियां कितनी प्रभावी हैं और क्या वे जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम दे रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी स्पष्ट सुधार दिखाएं। अदालत ने केंद्र से पूछा कि
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किन उपायों से प्रदूषण में कमी आई,
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किन कदमों का असर नहीं दिखा, और
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किन क्षेत्रों में तत्काल संशोधन की जरूरत है।
पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण अब भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है, इसलिए सरकारी एजेंसियों को वैज्ञानिक और परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा।
केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह मौजूदा एक्शन प्लान का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट पेश करेगी।
सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत समीक्षा रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई तय करेगी।
