निलंबित IAS समीर विश्नोई की 4 करोड़ की संपत्ति अटैच, जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

रायपुर।

छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई की लगभग 4 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर दी है। इसके साथ ही उनकी अचल संपत्तियों के लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, समीर विश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और विभिन्न फर्मों के नाम पर अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की।

इस मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के दौरान करीब 4 करोड़ रुपये मूल्य की 9 अतिरिक्त अचल संपत्तियों का पता चला, जिनकी अटैचमेंट के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

विशेष न्यायालय, रायपुर ने 17 अप्रैल को सुनवाई के बाद इन संपत्तियों को अटैच करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के बाद अब इन संपत्तियों की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।

इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मामलों में समीर विश्नोई की कुछ संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम है और आगे भी मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।