कबीर जयंती पर मांस-मटन विक्रय रहेगा पूर्णतः प्रतिबंधित – आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
कबीर जयंती के पावन अवसर पर 11 जून 2025 (बुधवार) को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निर्णय महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देशानुसार लिया गया है, ताकि इस पर्व की गरिमा एवं सामाजिक सद्भावना बनी रहे।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने स्पष्ट किया है कि 11 जून को नगर निगम क्षेत्र के सभी मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृह बंद रहेंगे।
इस दिन यदि किसी दुकान या होटल में मांस-मटन विक्रय करते पाया गया, तो न केवल सामग्री जब्त की जाएगी, बल्कि संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखते हुए आदेश के सख्त पालन को सुनिश्चित करेंगे।
इस अवसर पर नगर निगम सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करता है, ताकि यह पर्व शांति, अहिंसा और सद्भाव के साथ मनाया जा सके।
