नई दिल्ली
निवेश और बचत से जुड़े महत्वपूर्ण खातों—Public Provident Fund (PPF) और Sukanya Samriddhi Yojana—के धारकों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। यदि खाताधारक समय पर न्यूनतम वार्षिक राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खाते निष्क्रिय (डिफॉल्ट) हो सकते हैं।
क्या है नियम?
- PPF खाता: हर वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 जमा करना अनिवार्य है
- सुकन्या खाता: सालाना न्यूनतम ₹250 जमा करना जरूरी है
यदि यह राशि निर्धारित समय सीमा तक जमा नहीं की जाती, तो खाता निष्क्रिय हो सकता है और उस पर मिलने वाले लाभ प्रभावित हो सकते हैं।
डेडलाइन क्यों महत्वपूर्ण है?
वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले (31 मार्च तक) न्यूनतम जमा करना जरूरी होता है। डेडलाइन नजदीक होने के कारण खाताधारकों को जल्द से जल्द आवश्यक राशि जमा करने की सलाह दी जा रही है।
खाता बंद या निष्क्रिय होने पर असर
- खाते पर ब्याज का लाभ प्रभावित हो सकता है
- दोबारा सक्रिय करने के लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है
- लंबी अवधि की निवेश योजना पर असर पड़ता है
कैसे करें खाते को सक्रिय?
यदि खाता निष्क्रिय हो गया है, तो उसे दोबारा चालू कराने के लिए:
- बकाया न्यूनतम राशि जमा करें
- निर्धारित जुर्माना (पेनल्टी) भरें
- संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन करें
निष्कर्ष
PPF और सुकन्या खाताधारकों के लिए यह जरूरी है कि वे समय पर न्यूनतम राशि जमा करें, ताकि उनके निवेश पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े और खाते सक्रिय बने रहें।