खालिस्तानी आतंकी पन्नू केस में बड़ा फैसला, निकिल गुप्ता को 24 वर्ष की सज़ा
अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित संघीय अदालत ने खालिस्तानी आतंकी Gurpatwant Singh Pannun की कथित हत्या की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी Nikhil Gupta को 24 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है।
यह फैसला न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में सुनाया गया, जहां आरोपी ने अदालत में अपराध स्वीकार किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश से संबंधित था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते विफल कर दिया।
अदालत में प्रस्तुत दस्तावेज़ों के अनुसार, जांच एजेंसियों ने आरोपी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक संचार, वित्तीय लेन-देन और कथित संपर्कों के आधार पर साक्ष्य पेश किए। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड सुनाया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह मामला भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक आतंकवाद निरोधक प्रयासों के संदर्भ में भी चर्चा में रहा है।
अदालत के निर्णय के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रियाओं पर भी नजर रहेगी, जिनमें अपील की संभावना शामिल हो सकती है।
