kawardha News: त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए डीजे व धुमाल संचालकों की बैठक कर जिले में शांति व्यवस्था स्थापित करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
सोमवार को यातायात प्रभारी प्रवीण खलखो द्वारा यातायात शाखा में थाना कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में यातायात प्रभारी ने डीजे धुमाल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी और नियमानुसार डीजे धुमाल संचालन करने की सलाह दी। साथ ही डीजे संचालन के दौरान किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला गाना नहीं बजाने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने डीजे-धुमाल संचालकों से कहा कि उच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीजे धुमाल निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही बजाया जाएगा। मानकों के अनुरूप तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
साइलेंट जोन
अस्पताल, स्कूल, मंदिर, सरकारी कार्यालयों के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा। साइलेंट जोन में डीजे संचालित करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई आयोजक जबरदस्ती डीजे धुमाल चलाने के लिए मजबूर करता है तो इसकी सूचना थाना, पुलिस कंट्रोल को दी जाएगी ताकि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी न चलाये और ज़बरदस्ती सकरा जगह वाहन को न ले जाएं।