प्राचार्य पदोन्नति को हाईकोर्ट की हरी झंडी: शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

रायपुर, 1 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में लंबे समय से रुकी प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया को अब न्यायिक स्वीकृति मिल गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की डबल बेंच—न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति अमितेंद्र कुमार प्रसाद ने 1 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पदोन्नति के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अदालत ने शासन द्वारा की गई प्रक्रिया को नियम सम्मत मानते हुए इसे वैध ठहराया और साथ ही नियम 15 में आंशिक संशोधन का सुझाव भी दिया है।

एक दशक बाद खुला प्रमोशन का रास्ता

विद्यालयी शिक्षा में वर्ष 2016 और आदिम जाति कल्याण (अब स्कूल शिक्षा विभाग) में 2013 में आखिरी बार प्राचार्य पदोन्नति हुई थी। इस लंबे अंतराल के बाद चार संगठनों ने मिलकर ‘प्राचार्य पदोन्नति फोरम’ का गठन किया और 17 दिसंबर 2024 को रायपुर में विशाल प्रदर्शन किया।

इसके बाद सरकार ने पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ की, परंतु कुछ शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर प्रक्रिया पर रोक की मांग की थी।

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