धर्मांतरण रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में नया कानून लाएगी सरकार, गृह मंत्री विजय शर्मा ने की घोषणा

1. छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया सख्त कानून जल्द
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार जल्द ही नया और सख्त कानून बनाने जा रही है। यह घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा ने ध्यानाकर्षण काल के दौरान की। गृह मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 लागू है, लेकिन अब नए प्रावधानों के साथ एक और प्रभावी और सख्त कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है।

2. नया कानून देशभर में सबसे प्रभावी होगा
गृह मंत्री ने बताया कि यह नया कानून देशभर में धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सबसे प्रभावी प्रावधानों के साथ लाया जाएगा। इसके तहत किसी भी प्रकार के धर्मांतरण को सख्ती से रोका जाएगा।

3. विदेशी फंडिंग पर कड़ी निगरानी
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कुल 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग पर चल रही हैं, जिन्हें राज्य से भी 200 से 300 करोड़ रुपये का फंड मिलता है। सरकार इन संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी संस्था धर्मांतरण के लिए इन फंड्स का दुरुपयोग न करे।

4. विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत और अन्य ने उठाई चिंता
धर्मांतरण को लेकर भा.ज.पा. विधायक अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, नीलकंठ टेकाम, सुशांत शुक्ला, और रायमुनी भगत ने सदन में अपनी चिंता जाहिर की। रायमुनी भगत ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक 80 साल की वृद्ध महिला अब भी यह इंतजार कर रही है कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाज से हो, लेकिन गांव में ईसाई बाहुल्य होने के कारण अंतिम संस्कार ईसाई परंपरा से कर दिया गया।

5. बस्तर में धर्मांतरण का खतरा और चंगाई सभाओं पर सवाल
विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि बस्तर में हर रविवार को 70% लोग प्रार्थना सभा के नाम पर बाहर निकलते हैं, जिससे धर्मांतरण का खतरा बना हुआ है। वहीं राजेश मूणत ने सवाल उठाया कि चंगाई सभाएं बिना पुलिस को सूचित किए कैसे हो रही हैं, और क्या थानों में इनकी अलग से जांच की कोई व्यवस्था है।

यह कदम राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त और प्रभावी कानून की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो धार्मिक असंतुलन और विवादों से बचने के लिए जरूरी हो सकता है।