भिलाई नगर पालिक निगम महापौर परिषद की बैठक: भूमि हस्तांतरण, मदर्स मार्केट लीज, बायोगैस प्लांट और अवैध बैनर-होडिंग पर बड़े निर्णय
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की महापौर परिषद की बैठक शनिवार को महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और आयुक्त राजीव कुमार पांडेय की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में कुल 8 एजेण्डों पर विचार किया गया, जिनमें भूमि हस्तांतरण, लीज, सफाई व्यवस्था, बायोगैस प्लांट और शहर में अवैध होर्डिंग-बैनर पर रोक जैसे अहम विषय शामिल रहे।
बैठक के प्रमुख निर्णय:
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नगर निगम एवं पूर्ववर्ती विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से स्थायी लीज पर मिली भूमि के हस्तांतरण/नामांतरण/प्रकाशन शुल्क लिए जाने की स्वीकृति।
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भूमि के प्रथम बार हस्तांतरण हेतु अनापत्ति पर शुल्क निर्धारण।
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मदर्स मार्केट (प्रगति कॉम्प्लेक्स) की दुकानों को 30 वर्षीय लीज पर देने और ऑफर आमंत्रित करने की अनुमति।
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जलकार्य विभाग हेतु कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
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बीएसपी क्षेत्र के 17½ वार्डों में सीवरेज सफाई छोड़कर अन्य सफाई कार्य निगम के जिम्मे करने का निर्णय।
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गोकुल नगर में बायोगैस प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, स्थापना व संचालन का खर्च ऑफरकर्ता उठाएगा।
होडिंग और बैनर पर सख्ती
महापौर और सभी पार्षदों ने जन्मदिन व अन्य अवसरों पर अवैध होर्डिंग-बैनर लगाने का विरोध किया। निर्णय लिया गया कि अब शहर में कहीं भी किसी जनप्रतिनिधि की फोटो वाला अवैध बैनर-होर्डिंग नहीं लगाया जाएगा। विधायक रिकेश सेन और महापौर नीरज पाल ने भी इस कदम का समर्थन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र जारी करने का सुझाव दिया। उद्देश्य है कि भिलाई भी इंदौर की तरह स्वच्छ और आदर्श शहर के रूप में पहचान बनाए।
अन्य निर्णय:
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नगर निगम उद्यानों के रखरखाव और संचालन हेतु सामाजिक संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी।
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सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिशियन उमेश निर्मलकर को 1 वर्ष का कार्य विस्तार देने का प्रस्ताव मंजूर कर शासन को भेजा जाएगा।
बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर, आदित्य सिंह, नेहा साहू, रीता सिंह गेरा, मालती ठाकुर सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
