बिना पंजीयन क्लिनिक चलाने पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वसी खान पर कार्रवाई, 20 हजार जुर्माना

रायपुर में बिना पंजीयन और अनुमति के कार्डियोलॉजिस्ट क्लिनिक चलाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक के संचालक डॉ. वसी खान पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। यह क्लिनिक रायपुर एम्स के पास स्थित लक्ष्मी मेडिकल हॉल परिसर के दूसरे फ्लोर पर संचालित हो रहा था।
दरअसल, क्लिनिक के संबंध में तीन अप्रैल को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद, रायपुर की ओर से जिला प्रशासन को पत्र भेजकर कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की।
डॉ. वसी खान छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद और नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीयन और अनुमति लिए बिना हार्ट संबंधी बीमारियों का इलाज कर रहे थे। इसे गंभीर मानते हुए क्लिनिक बंद करवाया गया और जुर्माना लगाया गया।
डॉ. वसी खान का जवाब:
हमने इस मामले में डॉ. वसी खान से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 अप्रैल को लोकल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल दिल्ली में उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस क्लिनिक की बात की जा रही है, वह पहले ही बंद कर दिया गया है।
22 अप्रैल को भेजा गया था नोटिस
डॉ. वसी को 22 अप्रैल को CMO ऑफिस की ओर से नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें क्लिनिक बंद न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि क्लिनिक पहले ही बंद कर दिया गया है और वहां कार्डियोलॉजी की कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, केवल जनरल मेडिसिन के मरीजों का इलाज हो रहा था।
योग्यता और अनुभव:
डॉ. वसी खान MBBS और MD (फॉरेंसिक मेडिसिन) के साथ-साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी भी रखते हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं डिग्रियों के आधार पर वे रायपुर के नारायणा हॉस्पिटल में 5 साल तक सेवाएं दे चुके हैं।
उनका कहना है कि रायपुर में ही लगभग 14 डॉक्टर उनके जैसी डिग्री के आधार पर कार्डियोलॉजी सेवा दे रहे हैं, और पूरे देश में ऐसे करीब 1400 डॉक्टर हैं जो इसी योग्यता पर कंसल्टेंट के तौर पर कार्यरत हैं।