हाउसिंग बोर्ड का बड़ा फैसला: ₹52 करोड़ बकाया पर 31 मार्च तक भुगतान करने पर 50% तक छूट
बकाया वसूली को लेकर हाउसिंग बोर्ड ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। मेंटेनेंस और पानी शुल्क के करीब ₹52 करोड़ बकाया को देखते हुए बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 31 मार्च से पहले भुगतान करने पर 50 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की है।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय लंबे समय से लंबित बकाया राशि की वसूली और आवासीय परिसरों की नियमित सेवाएं बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। योजना के तहत निर्धारित तिथि के भीतर भुगतान करने वाले आवंटियों को ब्याज और पेनल्टी में आंशिक या पूर्ण राहत दी जाएगी।
हाउसिंग बोर्ड ने सभी संबंधित आवंटियों से अपील की है कि वे इस एकमुश्त छूट योजना का लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। तय समय के बाद सामान्य दरों के साथ कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को उपभोक्ता हितैषी कदम माना जा रहा है, जिससे बोर्ड और आवंटियों—दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है।
