छत्तीसगढ़ के 192 निकायों में नई ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था लागू: गुमटी से मॉल तक सभी को लेना होगा लाइसेंस
192 नगरीय निकायों में ट्रेड लाइसेंस की नई व्यवस्था लागू
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के 192 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में नई ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था की अधिसूचना जारी की है। अब गुमटी, ठेला, छोटे दुकानदार से लेकर बड़े शोरूम और मॉल तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
यह व्यवस्था शहरी व्यापार गतिविधियों को समेकित, पंजीकृत और नियामक रूप से पारदर्शी बनाने पर केंद्रित है।
किसे लेना होगा ट्रेड लाइसेंस?
नई नीति के अंतर्गत:
-
फिक्स्ड गुमटी और सड़क किनारे दुकानें
-
किराना, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल स्टोर्स
-
मल्टी-ब्रांड शोरूम और मॉल की रिटेल यूनिट्स
-
वर्कशॉप, गोदाम, छोटे उत्पादन और प्रोसेसिंग यूनिट्स
सभी को वार्षिक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
लाइसेंस से क्या होगा लाभ?
सरकारी अधिकारियों के अनुसार ट्रेड लाइसेंस अब केवल अनुमति दस्तावेज नहीं, बल्कि व्यवसाय पहचान (Business Identity Proof) का भी माध्यम होगा।
इससे:
-
व्यवसाय की कानूनी वैधता स्थापित होगी
-
बैंक और वित्तीय संस्थानों से लोन / फंडिंग लेने में सुविधा
-
सरकारी योजनाओं और सब्सिडी तक सीधी पहुँच संभव होगी
आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी?
-
निकाय की ऑनलाइन पोर्टल / सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन
-
आधार, दुकान/जगह का प्रमाण, PAN/GST (यदि लागू) की आवश्यकता
-
श्रेणी अनुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित
निकाय स्तर पर निरीक्षण और सत्यापन भी किया जाएगा।
नीति का उद्देश्य
“शहरी वाणिज्यिक गतिविधियों को संगठित स्वरूप में लाना, राजस्व प्रशासन को पारदर्शी बनाना और छोटे व्यापारियों को औपचारिक वित्तीय ढांचे से जोड़ना।”
नई व्यवस्था अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर व्यवसायों के संक्रमण को बढ़ावा देगी।
ध्यान देने योग्य
-
बिना लाइसेंस व्यवसाय पर दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं
-
दुकान बदलने, विस्तार या व्यवसाय श्रेणी बदलने पर लाइसेंस अपडेट करवाना आवश्यक होगा
