कैबिनेट ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को मंजूरी, निजी निवेश को मिलेगा 140 करोड़ तक अनुदान

रायपुर, 30 जून 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक्स नीति 2025 को स्वीकृति मिल गई। यह नीति राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार की गई है। नीति के तहत 140 करोड़ रुपए तक अनुदान, ब्याज सहायता, स्टांप ड्यूटी में छूट, ग्रीन लॉजिस्टिक्स पर अतिरिक्त प्रोत्साहन, और बस्तर-संरक्षित क्षेत्रों में विशेष लाभ जैसे प्रावधान किए गए हैं।
🔍 मुख्य विशेषताएं:
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ड्राइ पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो, एयर कार्गो टर्मिनल:
अधोसंरचना लागत का 40% तक अनुदान, अधिकतम 140 करोड़ रुपए। -
ट्रांसपोर्ट हब / फ्रेट स्टेशन:
35% अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपए। -
वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज:
35-45% पूंजी निवेश अनुदान,
50-60% ब्याज अनुदान,
बिजली दरों और स्टांप शुल्क में छूट। -
बस्तर, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में:
10% अतिरिक्त प्रोत्साहन। -
ग्रीन लॉजिस्टिक्स को अपनाने पर
5% अतिरिक्त अनुदान। -
विशेष प्रोत्साहन:
यदि निवेश ₹500 करोड़ से अधिक या 1000 से अधिक रोजगार सृजित होते हैं।
📦 निवेश, निर्यात और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब बनाना है। नीति के लागू होने से राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ेगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, और उद्योगों, किसानों व व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
ड्राइ पोर्ट और एयर कार्गो टर्मिनल के माध्यम से निर्यात बाजार तक सीधी पहुंच बनेगी। वन उत्पादों, औषधीय पौधों जैसे क्षेत्रों के लिए नए निर्यात अवसर तैयार होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
📈 भारत सरकार के LEADS सर्वे के अनुरूप बड़ी पहल
अब तक लॉजिस्टिक्स सेक्टर को औद्योगिक नीति के तहत प्रोत्साहन मिलता था। पहली बार छत्तीसगढ़ ने स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स नीति बनाकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में प्रवेश किया है। नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करते हुए मल्टीमोडल अधोसंरचना, निर्यात-प्रवर्धन, और निजी निवेश को गति देना है।