आर्मी जवान की हत्या मामले में माओवादी नेता के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने भारतीय सेना के जवान की हत्या के मामले में शुक्रवार को जगदलपुर स्थित स्पेशल कोर्ट में माओवादी नेता आशु कोरसा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह हत्या फरवरी 2024 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में टारगेट किलिंग के रूप में की गई थी।
चार्जशीट में आशु कोरसा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश), और UAPA की धाराएं 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि 25 फरवरी 2024 को सेना का जवान मोतीराम अचला अपने परिवार के साथ मेला देखने गया था। इसी दौरान प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडर ने उसकी पहचान कर गोली मार दी थी।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी आशु कोरसा उत्तर बस्तर डिवीजन की कुयेमारी एरिया कमेटी का सक्रिय सशस्त्र सदस्य है। उसने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर साजिश रची और बाजार में मोतीराम की हत्या को अंजाम दिया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में भय का माहौल बनाना था।
एनआईए ने 29 फरवरी 2024 को स्थानीय पुलिस से यह मामला अपने हाथ में लिया था और आशु को दिसंबर 2024 में साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांच अब भी जारी है और एनआईए का कहना है कि इस साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।
