6 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना

परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाने के लिए अंतिम तारीख 3 अप्रैल तय की थी, जिसे अब 15 अप्रैल तक समझाइश के रूप में बढ़ाया गया है। 16 अप्रैल से प्रदेशभर में चालानी कार्रवाई शुरू होगी। पकड़े जाने पर वाहन चालकों को ₹500 से ₹10,000 तक का जुर्माना भरना होगा।

प्रदेश में लगभग 40 लाख और रायपुर जिले में 10 लाख से अधिक वाहनों में HSRP लगना बाकी है, जबकि अब तक केवल 60,000 वाहनों में ही प्लेट लग पाई है। सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत दोपहिया व चारपहिया वाहनों में HSRP लगाना अनिवार्य है।

HSRP इंस्टालेशन की जिम्मेदारी रोसमार्टा सेटी, रियल मेजान इंडिया लिमिटेड और ऑटोमोबाइल डीलर्स को सौंपी गई है। कलेक्ट्रेट में भी एक काउंटर खोला गया है, जहां दोपहिया के लिए ₹365 और कार के लिए ₹500 से अधिक शुल्क तय किया गया है। शुल्क का भुगतान केवल डिजिटल मोड से किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर ₹100 अतिरिक्त शुल्क के साथ HSRP लगाई जा रही है।

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