छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025: प्रचार पर 9 फरवरी रात 12 बजे से लगेगी पूरी तरह से रोक, मतदान 11 फरवरी को
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी 2025 को होने जा रहे हैं, और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 9 फरवरी की रात 12 बजे से चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। इसके बाद 10 फरवरी से किसी भी प्रकार की जनसभाएं, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं या सार्वजनिक प्रचार नहीं हो सकेंगे।
आचार संहिता का पालन सख्ती से
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग रात 10 बजे के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, रात 10 बजे से 12 बजे तक प्रचार कार्यक्रमों में इन नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा।
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में भी कड़े नियम
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चुनाव प्रचार रात 12 बजे के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और डीजे बजाने पर भी पाबंदी रहेगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं ताकि वोटरों तक अपनी बात पहुंचा सकें।
मतदान 11 फरवरी को, और कर्मचारियों ने डाला वोट
11 फरवरी को सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी मतदाता तैयार रहेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करेंगे। वहीं, 9 फरवरी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने अपने वोट डाल दिए। बिलासपुर में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैनात 245 मतदान कर्मियों ने मतपत्र के माध्यम से वोट डाला।
इस प्रकार, चुनाव आयोग की तरफ से सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है ताकि नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
