दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म , आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा…

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है. यहाँ दसवीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 15 जून 2021 को लवण थाना क्षेत्र के ग्राम धाराशिव के रहने वाला शैल कुमार फेकर ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
अश्लील फोटो खींचकर बाद में नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर अपने साथ नागपुर ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज की।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी पॉक्सो एक्ट प्रशांत पाराशर के न्यायालय में हुई। लोक अभियोजक समीर अग्रवाल ने बताया कोर्ट में अभियोजन के तरफ से 7 गवाह प्रस्तुत किए गए। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 9000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।